Thursday, December 12, 2024
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विशेष डीजीपी क़ानून अर्पित शुक्ला को नगर निगम चुनाव के लिए दी गई बड़ी जिम्मेदारी: 24ghantenews

पंजाब के विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला को इन चुनावों के लिए सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया

चंडीगढ़, 5 दिसंबर 2024:

आगामी नगर निगम चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज 5.12.2024 को राज कमल चौधरी, राज्य चुनाव आयुक्त, पंजाब द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव, गृह गुरकीरत कृपाल सिंह, विशेष डीजीपी, पंजाब, उपस्थित थे।  अर्पित शुक्ला और जगजीत सिंह, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।

राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पांच नगर निगमों, 44 नगर परिषदों/नगर पंचायतों तथा नगर परिषदों के 43 वार्डों के लिए उपचुनाव तथा अन्य नगर निगमों के 6 वार्डों के लिए चुनाव होंगे।  कुल 1609 मतदान स्थल और 3717 मतदान केन्द्र हैं; इनमें से 344 को अतिसंवेदनशील और 665 को संवेदनशील मतदान स्थल घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों एवं बूथों पर सुरक्षा मानदंडों के अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।  इन चुनावों के लिए पंजाब पुलिस और होमगार्ड के लगभग 20,486 कर्मियों को तैनात किया जाएगा।  क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए 500 गश्ती दल तथा 283 स्ट्राइकिंग रिजर्व (डीजीपी पंजाब, रेंज एवं जिला मुख्यालय, सब-डिवीजन जीओ तथा पुलिस स्टेशन) तैनात किए जाएंगे।  उन्होंने कहा कि सभी उप-मंडल जीओ इन चुनावों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने तथा किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का पर्यवेक्षण करेंगे।

इसके अतिरिक्त, अवैध शराब, नकदी, नशीले पदार्थों और असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए पूरे राज्य में 74 द्वितीय रक्षा पंक्ति नाके, 87 अंतरराज्यीय नाके और 257 अंतर जिला/अंतर जिला नाके चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, अर्पित शुक्ला, आईपीएस को इन चुनावों के लिए सभी सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था से संबंधित प्रबंधों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है।  राज्य चुनाव आयुक्त ने इच्छा व्यक्त की कि पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाए तथा कुख्यात व्यक्तियों, उपद्रवियों, शराब तस्करों, जमानत/पैरोल पर फरार होने वालों, घोषित अपराधियों और भगोड़ों आदि पर दिन-प्रतिदिन नजर रखने और उन्हें पकड़ने के लिए कदम उठाए जाएं।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में सभी भंडारण/मतगणना केंद्रों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, ताकि भवन के परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था की जा सके, जहां वोटों की गिनती की जाएगी। मतदान की तारीख से पहले 3 दिनों के दौरान सख्त निगरानी सुनिश्चित करने और वाहनों की जांच करने का फैसला किया गया ताकि अवांछित तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सके और शराब या नशीले पदार्थों की तस्करी या वितरण को रोका जा सके।

राज कमल चौधरी ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट कदम उठाएं तथा निषेधाज्ञा जारी करने सहित सभी निवारक उपाय शुरू करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को डराया-धमकाया न जाए या उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न रोका जाए।

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