Sunday, December 22, 2024
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संजोली मस्जिद मामले में कोर्ट में उठे यह सवाल: 24ghantnews

संजौली मस्जिद को लेकर MC कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, मस्जिद कमेटी के प्रधान की वैधता पर वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में दिया शपथपत्र, 30 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई।

राजधानी शिमला के संजौली की बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की वैधता को लेकर वक्फ बोर्ड ने शपथ पत्र दायर किया।

मुस्लिम संगठनों की ओर से मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की वैधता पर प्रश्न उठाए गए हैं।

वक्फ बोर्ड ने अपने शपथ पत्र में मुहम्मद लतीफ को 2006 से अध्यक्ष बताया है, जिस पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला अदालत ने 30 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई तय की है और इसी दिन कोर्ट याचिका पर अपना फैसला भी सुनाएगा।

वक्फ बोर्ड के वकील ने अदालत में कहा कि सेक्शन 18 के तहत वक्फ बोर्ड ने मुहम्मद लतीफ को अध्यक्ष बनाया है और उन्हें अधिकार दिया है।

वक्फ बोर्ड के राज्य अध्यक्ष ने कहा कि 2006 से मुहम्मद लतीफ मस्जिद कमेटी के प्रधान हैं और वक्फ एक्ट के अनुसार मुहम्मद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर अधिकृत हैं।

मुस्लिम समुदाय के वकील ने सवाल उठाया कि क्या 2006 में बनाए गए अध्यक्ष 18 साल तक इस पद पर बने रहे? उन्हें 2006 के बाद क्यों नहीं बदला गया, जबकि वक्फ एक्ट के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल तक ही होता है।

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को तय की और उसी दिन जिला अदालत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।

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