चंडीगढ़, 20 जनवरी:
हरियाणा सरकार ने बिजली कनेक्शन के मामलों में पारदर्शिता और त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत कृषि पम्पिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर, लो टेंशन (एल.टी.) आपूर्ति के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन और अतिरिक्त लोड जारी करने की समय-सीमा तय की है।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें बिजली कनेक्शन से संबंधित प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने का निर्देश दिया गया है। अब से, अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड के लिए आवेदन, शुल्क और संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।
इस समय-सीमा के अनुसार:
- महानगरीय क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने के लिए अधिकतम 3 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
- अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में यह समय सीमा 7 दिन होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय सीमा 15 दिन तक तय की गई है।
इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को तेज और निर्बाध बिजली सेवा प्रदान करना है, जिससे नागरिकों को लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया अधिक सुगम होगी। साथ ही, इससे हरियाणा में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा।
इस कदम से न केवल सरकारी सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बिजली कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं को जल्दी हल करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य की विकास प्रक्रिया और अधिक गति पकड़ेगी।