Sunday, December 22, 2024
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हरियाणा सरकार ने अग्निवारों को दी रोजगार की गारंटी:मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा सरकार ने अग्निवारों को दी रोजगार की गारंटी- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा में अग्निवीरों को कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एस.पी.ओ. के पदों पर सीधी भर्ती में मिलेगा 10 प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण

हरियाणा में मुसलमानो को आरक्षण नहीं होने देंगे – गृह मंत्री

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अग्निवीरों को ग्रुप-बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में भी दी जाएगी 3 वर्ष की छूट

ग्रुप-सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 5 प्रतिशत और ग्रुप-बी में 1 प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण मिलेगा

अग्निवीर द्वारा अपना उद्यम स्थापित करने पर 5 लाख तक के ऋण पर दी जाएगी ब्याज सहायता

चंडीगढ़, 17 जुलाई – हरियाणा में अग्निवारों को रोजगार की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एस.पी.ओ. के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 जून, 2022 को ‘अग्निपथ’ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है।

ग्रुप-सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 5 प्रतिशत और ग्रुप-बी में 1 प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण मिलेगा

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इन अग्निवीरों को ग्रुप-बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ग्रुप-सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण और ग्रुप-बी में 1 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण प्रदान करेगी।

अग्निवीर द्वारा अपना उद्यम स्थापित करने पर 5 लाख तक के ऋण पर दी जाएगी ब्याज सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमाह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो राज्य सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। इतना ही नहीं, यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है, तो सरकार द्वारा उसे 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों / बोर्डों / निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप सिंह विर्क, सैनिक एवं अर्धसैनिक विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री टी एल सत्यप्रकाश, सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मंदीप सिंह बराड़, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पाण्डुरंग, मॉनिटरिंग एवं कॉर्डिनेशन की विशेष सचिव डॉ प्रियंका सोनी, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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